वेतनभोगी व्यक्तियों और नॉन-ऑडिट केस के लिए FY 2022-23 के लिए ITR दाखिल करने की लास्ट डेट सोमवार, 31 जुलाई है।
अगर अब तक आपने ITR दाखिल नहीं किया है, तो आप 31st July तक समय सीमा समाप्त होने से पहले अपना रिटर्न दाखिल कर सकते है।
IT विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी कि, FY 2022-23 के लिए 30 जुलाई को दोपहर 1 बजे तक 5.83 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए है। जोकि पिछले वर्ष की 31 जुलाई तक की फाइलिंग से अधिक है।
IT पोर्टल ने 30 जुलाई, दोपहर 1 बजे तक 46 लाख और 29 जुलाई को 1.78 करोड़ से अधिक सफल लॉगिन दर्ज की, यह आकड़े फाइलिंग गतिविधि में वृद्धि का संकेत देता है।
लेकिन अगर आप ITR दाखिल करने की समय सीमा से चूक जाते है तो आप 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते है।
जो व्यक्ति समय सीमा समाप्त होने से पहले ITR दाखिल नहीं करता है तो उसे कर बकाया के 50-200% तक की विलंब शुल्क के साथ विलंबित रिटर्न दाखिल करना होगा
ITR देर से दाखिल करने वाले व्यक्ति, जिनकी आय 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक है उन्हें विलंब शुल्क 5,000 रुपये के साथ अपना विलंबित रिटर्न दाखिल करना होगा।
वहीं जिनकी आय 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से से कम है उन्हें 1,000 रुपये तक के सीमित विलंब शुल्क के साथ अपना विलंबित रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा।